Khalistani Nijjar Murder Case : खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के मामले में सभी चार आरोपी जमानत पर मुक्त ।

पुलिस द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण मिली जमानत।

ओटावा (कनाडा) – कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्या के प्रकरण में बंदी बनाए गए चारों आरोपियों को कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। करण बरार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह उनके नाम हैं। इस मामले की अगली सुनवाई ११ फरवरी को होगी। इस समय कनिष्ठ न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण पुलिस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। पुलिस की यह निष्क्रियता देखकर सर्वोच्च न्यायालय ने चारों आरोपियों को जमानत पर मुक्त कर दिया। (निज्जर हत्या मामले में कनाडा की पुलिस, जो स्थानीय लोगों के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रही है, वह भारत के विरुद्ध क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेगी? इससे यह सिद्ध होता है कि निज्जर मामले में भारत के विरुद्ध आरोप लगाने वाला कनाडा खोखला है ! – संपादक)

१८ जून २०२३ को कनाडा के सरे में गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों और हत्या के मामलों में वांछित निज्जर १९९७ में कनाडा भाग गया था। उसकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ गया। कनाडा ने इस हत्या के लिए भारत को उत्तरदाई ठहराया, जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए हैं। भारत ने इस हत्या के आरोप को मना कर दिया है। इस मामले में कनाडा ने कभी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

संपादकीय भूमिका 

अब केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बचे ट्रूडो के लिए यह एक कडा झटका है ! भारत विरोध की राजनीति करने वाले ट्रूडो के बुरे दिन अब आरंभ हो गए हैं, यह इससे स्पष्ट होता है।