SC On Free Ration : जनता को नि:शुल्क वस्तुएं कबतक देते रहेंगे ?

सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार से प्रश्‍न

न‌ई देहली – कबतक निःशुल्क वस्तुएं देते रहेंगे ? कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई । एक स्वयंसेवी संस्था ने इस विषय में याचिका डाली है ।

१. सुनवाई के समय केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि ८१ करोड़ लोगों को राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून के अंतर्गत नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है ।

२. इसपर न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर ऐश्‍वर्या भाटी ने तंज कसते हुए कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि अब केवल टैक्स भरने वाले लोगों को ही नि:शुल्क वस्तुएं दी जानी शेष रह गई हैं ।