Allahabad HC Urges Media : श्रीकृष्णजन्मभूमि के प्रकरण में अनुचित वार्तांकन (बहस) करना, अर्थात न्यायालय का अनादर !

इलाहाबाद (प्रयागराज) उच्च न्यायालय की प्रसारमाध्यमों को चेतावनी

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – मथुरा की श्रीकृष्णजन्मभूमि एवं शाही ईदगाह के अभियोग की सुनवाई करते समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रसारमाध्यमों को वार्तांकन करने के विषय में चेतावनी दी है । न्यायालय ने कहा ‘न्यायालयीन कामकाज का लापरवाही से अथवा किसी भी प्रकार का अनुचित विवरण (रिपोर्ट) देना, यह न्यायालय का अनादर है ।’ एक अधिवक्ता ने इस प्रकरण में समाचार-वाहिनियों तथा समाचारपत्रों ने अनुचित वृत्तांकन करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । उसी के साथ इस विषय में न्यायालय द्वारा निर्देश देने की मांग भी की गई है । अन्य पक्षों ने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की है ।

न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा ‘न्यायालय अपेक्षा करता है कि, इस अभियोग की कार्यवाही का वार्तांकन (पत्रकारिता) करते समय प्रसारमाध्यमों को उचित धैर्य रखना चाहिए तथा इस संदर्भ में न्यायालय के आदेशों की प्रतिष्ठा एवं पवित्रता बनाए रखनी चाहिए ।’