Supreme Court On AMU : अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ का ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी में रहना स्थिर !
सुप्रीम न्यायालय का फैसला
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) – सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के नीचे ७ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में अलीगढ़ में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ’ को दी गई ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी को स्थिर रखा है । २००५ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विद्यापीठ को ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया । इस निर्णय को विद्यापीठ ने सुप्रीम न्यायालय में चुनौती दी थी । इस विद्यापीठ को संविधान के अनुच्छेद ३० के अंतर्गत अल्पसंख्यक की श्रेणी प्राप्त है।
साल १९२० में ब्रिटिश सरकार की मदद से मुसलमानों ने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ अधिनियम की स्थापना की। विद्यापीठ के विरोधियों का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने १९२९ में विद्यापीठ की स्थापना के लिए ३.०४ एकड़ जमीन दान में दी थी । ऐसे में इस विद्यापीठ के संस्थापक सर अहमद खान नहीं, अपितु हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं ।