३ घंटे देरी से रेलगाडी चलने के कारण रेलवे पर लगाया ७ हजार रुपए का दंड

प्रवास ने उपभोक्ता शिकायत फोरम में शिकायत की थी

जबलपुर (मध्य प्रदेश) के अरुण कुमार जैन ११ मार्च २०२२ को हजरत निजामुद्दीन से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे; किन्तु रेल गाडी ३ घंटे देरी से चलने के कारण उनके लिए समय पर दिल्ली पहुंचना संभव नहीं था। जैन ने रेलवे की गडबडियों के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायत न्यायाधिकरण में वाद प्रविष्ट किया , जिसके फलस्वरूप न्यायाधिकरण ने रेलवे पर ७,००० रुपये का दंड लगाया। जैन को टिकट के ८०३ रुपए ६० पैसे वापस मिल गए। जैन को मानसिक पीडा हुई उसके लिए ५,००० रुपये और विधिकार्य में व्यय के रूप में २,००० रुपये देने का भी आदेश दिया। यदि रेलवे ने ४५ दिन के अंदर यह दंड नहीं चुकाया तो ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ यह राशि रेलवे को चुकानी होगी।

संपादकीय भूमिका 

यात्रियों को देश में प्रत्येक दिन सहस्त्रों रेलगाडियां के देरी से चलने का अनुभव होता है। ऐसे में सभी यात्रियों को इस प्रकार से आरोप प्रविष्ट करने चाहिए। इससे रेलवे प्रशासन जागेगा और रेलगाडियां समय पर चलने लगेंगी!