Illegal Mandi Masjid : मस्जिद का अवैध (गैरकानूनी) निर्माणकार्य ध्वस्त करें, अन्यथा प्रशासन वैसा करेगा !
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मंडी (हिमाचल प्रदेश) – शहर में स्थित मस्जिद का अवैध निर्माणकार्य ध्वस्त करने का आदेश मंडी महानगरनिगम के आयुक्त एच.एस. राणा के न्यायालय ने १३ सितंबर को दिया । मस्जिद का अवैध निर्माणकार्य ३० दिनों में ध्वस्त करें, अन्यथा प्रशासन उसे ध्वस्त करेगा, ऐसी चेतावनी न्यायालय ने मस्जिद के प्रबंध को दी है । इस स्थान पर एक मंजिल मस्जिद थी, वहां कुछ भी कार्यवाही नहीं की जाएगी । उस मस्जिद पर कोई अनुमति लिए बिना २ मंजिल निर्माणकार्य किया गया है । केवल उसी निर्माणकार्य पर कार्यवाही होगी । दूसरी ओर मुस्लिमों ने जेल रास्ता क्षेत्र में निर्माण की गई मस्जिद की अवैध भीत (दीवार) गिराना १२ सितंबर से आरंभ किया है । रास्ते पर अतिक्रमण कर निर्माण की गई भीत अब मुस्लिम ही गिरा रहे हैं ।
🚨 Warning from Municipal Court of #HimachalPradesh to Mosque Management!
🎯 Demolish the illegal construction of the mosque ; else, the administration shall demolish it!
📌 30-day deadline given
📌Curfew imposed in the area
📌Police use water cannons to disperse protesting… pic.twitter.com/DYTWMcsbIz
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 13, 2024
मस्जिद पर कार्यवाही हेतु हिन्दुओं का आंदोलन !
मस्जिद के अवैध निर्माणकार्य प्रकरण में महापालिका न्यायालय में सुनवाई जारी थी, तभी हिन्दू संगठन एवं मंडी के स्थानीय नागरिक यह मस्जिद ध्वस्त करने की मांग हेतु न्यायालय के बाहर आंदोलन कर रहे थे । (हिन्दुओं को ऐसी मांग क्यों करनी पडती है ? प्रशासन स्वयं अवैध निर्माणकार्य ध्वस्त क्यों नहीं करता ? – संपादक) इस कारण वातावरण तनावपूर्ण बन गया था । जून २०२४ से महापालिका न्यायालय में यह अभियोग चालू था । १२ सितंबर को प्रशासन के साथ हुई चर्चा असफल हो गई । तदनंतर १३ सितंबर को हिन्दू संगठनों ने प्रदर्शन करना आरंभ किया । इस समय हिन्दुओं ने ‘हिमाचल’ ने ठान लिया है, देवभूमि को बचना है’ एवं ‘भारतमाता की जय’ ऐसी नारेबाजी की । पुलिस ने हिन्दू आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने हेतु पानी की फुहार लगाई । तदनंतर हुए कोलाहल के उपरांत उपायुक्तों ने घोषणा की, ‘अवैध निर्माणकार्य की मस्जिद को ताला लगाया जाएगा ।’ जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगण ने वर्तमान में मंडी शहर के ७ प्रभागों में भारतीय न्याय संहिता की धारा १६३ लागू की है ।
सरकार कानून के अनुसार कार्यवाही करेगी ! – मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू ने कहा है, ‘मंडी में अवैध निर्माणकार्य उजागर हुआ है । यह विवाद का समाधान लाने हेतु एक समिति गठित की जाएगी । हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय राज्य है । यहां सभी धर्मों का आदर किया जाता है । सभी धर्म, जाति अथवा पंथ इस में समाहित हैं । हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्यवाही करेगी । अवैध निर्माणकार्यों को अनुमति नहीं है । नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।’
संपादकीय भूमिका
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