UP’s New Social Media Policy : देश विरोधी पोस्ट प्रसारित करनेवालों को आजीवन कारावास का प्रावधान
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लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित होनेवाली पोस्ट पर नियंत्रण लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी, २०२४’ नामसे नई सामाजिक माध्यम नीति बनाई है । इस नीति के अनुसार राष्ट्रविरोधी, आपत्तिजनक एवं अश्लील पोस्ट लिखनेवालों को अब आजीवन कारावास का दंड हो सकता है । सरकार की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करनेवाले ‘इन्फ्ल्युएंसरों’ को (उद्बोधन करनेवालों को) लाखो रुपए मिल सकते है, ऐसा प्रावधान भी इसमें किया गया है । मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया । मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत मंत्री संजय निशाद ने कहा कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और युट्यूब जैसे सामाजिक माध्यमों के लिए यह नीति बनाई गई है ।
इस नीति के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ३ वर्ष से आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है । यदि किसी संगठन अथवा प्रतिष्ठान द्वारा गलत पोस्ट अपलोड की गईं हो, तो संबंधितों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानेवाली है । ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ में असभ्य, अश्लील और देशद्रोही पोस्ट समाविष्ट हैं ।
सरकारी योजनाओं का प्रचार करनेवाले ‘इन्फ्ल्युएंसर’ को मिल सकते है, २ से ८ लाख रुपए !
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रसिद्धी पत्रक बनाया है । कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी योजनाओं की सामाजिक माध्यमों में प्रसिद्धी की जानेवाली है । इसके अनुसार ‘इन्फ्लुएंसर’ को उनके फॉलोअर्स और सबस्क्राइबर्स देखकर सरकारी योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार करने का काम दिया जाएगा । ऐसे ‘इन्फ्लुएंसर’ को प्रति माह २ से ८ लाख रुपयों तक का पैकेज दिया जा सकता है । एक्स, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक और युट्यूब के इन्फ्लुएंसरों को इस योजना का लाभ मिल सकता है ।
संपादकीय भूमिकाउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वैसा कार्य देश की अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती ?, ऐसा प्रश्न जनता के मन में उपस्थित हो रहा है ! भाजपा की अन्य सरकारों को भी इसपर विचार करना आवश्यक है ! |