Patanjali Case Supreme Court : एलोपैथी की अपकीर्ति (बदनामी) करने के प्रकरण का अभियोग बंद
सर्वोच्च न्यायालय ने योगऋषि रामदेवबाबा की क्षमायाचना स्वीकार की
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने योगऋषि रामदेवबाबा, आचार्य बालकृष्ण एवं पतंजलि आयुर्वेद के विरुद्ध अनादर का अभियोग बंद किया है । उन्होंने इस संदर्भ में की क्षमायाचना न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अभियोग बंद कर दिया । उसी समय न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘यदि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर कुछ किया, तो न्यायालय कठोर दंड देगा ।’
‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ ने योगऋषि रामदेवबाबा, आचार्य बालकृष्ण एवं पतंजलि आयुर्वेद के विरुद्ध कोविड प्रतिबंधक टीकाकरण एवं एलोपैथी की अपकीर्ति (बदनामी) करने को लेकर याचिका प्रविष्ट की थी ।