Sabarimala Temple Chief Priest : शबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी की नियुक्ति के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका
मलयाली ब्राह्मण पुजारी होना चाहिए, इस नियम का हो रहा है विरोध !
नई देहली – केरल के शबरीमाला अय्यप्पा मंदिर के मेलशांति (मुख्य पुजारी) पद के लिए केवल मलयाली ब्राह्मण की नियुक्ति के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल सरकार से उत्तर मांगा है । त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की थी । जिसमें पात्रता के रूप में मलयाली ब्राह्मण होना आवश्यक था । इसके विरोध में केरल उच्च- न्यायालय में चुनौती दी गई थी , जिसे नकार दिया गया था । इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है । अगली सुनवाई २५ अक्टूबर के दिन होगी ।
इस प्रकरण में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा मेलशांति के लिए की गई भर्ती के विरुद्ध २ गैरब्राह्मण पुजारियों ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड द्वारा प्रसारित की गई अधिसूचना से अस्पृश्यता फैलने के याचिकाकर्ता के तर्क को निरस्त कर दिया था ।