Madhyapradesh High Court : मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नादिरशाह की कब्र पर किया गया दावा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त किया

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कानून का दिया संदर्भ !

जबलपुर (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक भवनों पर अधिकार के दावे को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए आदेश को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने १९ जुलाई २०१३ को जारी आदेश में शाह शुजा की कब्र,( थडगे) नादिर शाह की कब्र, बीबी साहिब मस्जिद एवं बुरहानपुर किले में स्थित एक राजमहल को बोर्ड की संपत्ति घोषित किया था ।

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस आदेश को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि ये स्मारक केंद्र सरकार की संपत्ति हैं तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है । सुनवाई के समय न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया ने कहा कि यह संपत्ति एक प्राचीन एवं संरक्षित स्मारक है, जिसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, १९०४ के अंतर्गत विधिवत अधिसूचित किया गया है। अतः मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता (पुरातत्व विभाग) को संपत्ति खाली करने का निर्देश अवैध है। इसके परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी १९ जुलाई २०१३ का आदेश निरस्त किया जाता है । देशभर में विभिन्न स्थानों पर याचिकाकर्ता (पुरातत्व विभाग) के संरक्षण में कई प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल हैं, जो भारत के प्राचीन इतिहास की अद्भुत धरोहर हैं । शाह शुजा की कब्र, नादिर शाह की कब्र, एवं बुरहानपुर किले की बीबी साहिब मस्जिद ये सभी प्राचीन तथा संरक्षित स्मारक हैं ।