‘NEET-UG 2024’ : ‘नीट-यूजी २०२४’ परीक्षा प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है !

  • सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

  • पुनः परीक्षा लेना किया अस्वीकर !

नई देहली – सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करने को नकार दिया है कि, NEET-UG २०२४ (राष्ट्रीय पात्रता के साथ प्रवेश परीक्षा) परीक्षा प्रकरण में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ‘प्रश्नपत्रों का फटना व्यापक नहीं था, अपितु केवल बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र तथा हजारीबाग तक ही सीमित था; किंतु इस प्रकरण में न्यायालय ने कहा है कि एनटीए (नेशनल टेस्ट एजेंसी) ध्यान रखे। ‘नीट’ पेपर बंटने पर देशभर के छात्रों ने अपना क्रोध व्यक्त किया। इस प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई थी ।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को इस साल हुई त्रुटि के विषय में सोचना चाहिए । ऐसी घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए । संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया सुचारु है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले पर बनी कमेटी ३० सितंबर २०२४ तक अपनी रिपोर्ट सौंपे ।