Swati Maliwal Case : क्या ऐसे गुंडों को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए ?

सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव को लगाई फटकार !

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार

नई देहली – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को फटकार लगाई है । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘उन्होंने (विभव कुमार) ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई गुंडा मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में घुस गया हो ।’ कोर्ट ने विभव कुमार के वकील से पूछा, ‘क्या मुख्यमंत्री का आवास एक निजी बंगला है ? क्या ऐसे गुंडों को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए ?’

१. न्यायालय ने आगे कहा कि हत्यारे और लुटेरे जमानती हैं; लेकिन हम मालीवाल प्रकरण में विभव कुमार पर लगे आरोपों को खुलकर नहीं पढना चाहते । मालीवाल ने बिभव से अपील की थी की वह उसकी शारीरिक परेशानी के कारण उसे ‘पीटे’ नहीं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं रुका । वह क्या विचार कर रहा था, क्या उसका दिमाग खराब हो गया था ?

२. मालीवाल की शिकायत के बाद बिभव कुमार को बंदी बना लिया गया है । तब से वह हिरासत में हैं । निचली, सत्र और उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी जमानत याचिका अस्वीकृत किए जाने के उपरांत उसने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है । सुनवाई चल रही है ।

संपादकीय भूमिका 

सर्वोच्च न्यायालय की इस फटकार से आम आदमी पार्टी की योग्यता का पता चला !