Allahabad High Court : हिन्दू पत्नी की हत्या करने वाले मुस्लिम पति की जमानत का निवेदन पुनः अस्वीकार !
इस्लाम स्वीकार करने से मना करने पर पत्नी की हत्या कर दी गई
प्रयागराज – विवाह के पश्चात इस्लाम धर्म अपनाना अस्वीकार करने पर हिन्दू पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी शोएब अख्तर की जमानत का निवेदन उच्च न्यायालय ने दूसरी बार अस्वीकार कर दिया है। आरोपी शोएब अख्तर की पहली जमानत का निवेदन इसी वर्ष जनवरी में उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था । उस पर अपनी पत्नी प्रिया की हत्या का आरोप है; क्योंकि उन्होंने अपने पति शोएब अख्तर और उनके दोस्त इलाज अहमद के दबाव के पश्चात भी इस्लाम स्वीकार करना अस्वीकार कर दिया था।
Allahabad High Court rejects the bail application of the Mu$|!m husband yet again, who killed his Hindu wife for refusing to accept I$l@m.
👉 When will the Hindu girls falling prey to their fallacies and deceitful love, realize that a Mu$|!m youth is first a staunch Mu$|!m and… pic.twitter.com/2cH6lPcdAB
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 12, 2024
इस मामले में सिंदुरिया गांव की पुलिस को 21 सितंबर 2020 को सूचना मिली कि नाले में एक सिर कटा शव पड़ा है। बाद में पता चला कि शव प्रिया नाम की महिला का था। इस मामले की जांच के बाद खुलासा हुआ कि हत्या शोएब ने ही की थी। प्रिया के शव को 2 टुकड़ों में काट कर नाले में फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने शोएब अख्तर और उनके दोस्त इजाज को बंदी बनाया है। शोएब ने भी कोर्ट में इस आधार पर जमानत मांगी थी कि एजाज को जमानत मिल गई है।
संपादकीय भूमिकाइनके षड्यंत्र में आकर इनके प्रेम जाल में फंसने वाली हिन्दू लड़कियों को कब अनुभव होगा कि एक मुस्लिम युवक पहले कट्टर मुस्लिम होता है और फिर पति, प्रेमी या मित्र होता है? |