Expel Bangladeshi Infiltrators : बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल दीजिए !
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रांची (झारखंड) – भारत में स्थित बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कराकर उन पर कार्यवाही की जाए। उन्हें देश से बाहर निकालने हेतु कार्यान्वयन योजना बनाई जाए, ऐसा आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को दिया है। न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद एवं न्यायाधीश ए.के. राय की खंडपीठ ने डैनियल दानिश के द्वारा प्रविष्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए।
घुसपैठ की समस्या से निपटने हतेु केंद्र राज्य सरकारों के साथ काम करे !
न्यायालय ने सरकार को इस विषय में प्रगति का ब्योरा २ सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए कहा है तथा ‘सरकार ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कराई, उनमें से कितने लोगों को रोका तथा उन्हें वापस भेजने हेतु क्या प्रयास किए गए’, यह सरकार को बताना पडेगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस विषय पर केंद्र सरकार को भी उत्तर देने के लिए कहा है। न्यायालय ने इसे अत्यंत गंभीर सूत्र भी बताया है। अकेली राज्य सरकारें इस विषय में कार्यवाही नहीं कर सकती, इसलिए केंद्र सरकार भी इसमें राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए, साथ ही केंद्र सरकार इसमें क्या कदम उठा सकती है, इसका भी वह ब्योरा दे, ऐसा उच्च न्यायालय का कहना है।
केंद्र सरकार को घुसपैठियों पर कार्यवाही करने का निर्देश देने की याचिकाकर्ता की मांग
इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है तथा इस संदर्भ में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान किए हैं। राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान कर स्वयं कार्यवाही कर सकती हैं, ऐसा केंद्र की ओर से न्यायालय को बताया गया है; परंतु इस पर याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार घुसपैठ होने की बात ही अस्वीकार कर रहा है, केवल इतना ही नहीं, अपितु राज्य सरकार संताल परगणा प्रांत में धर्मांतरण होने की बात भी स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को ही घुसपैठियों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए, ऐसी मांग याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से की है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई १८ जुलाई को होगी।
Expel Bangladeshi intruders from the country. – Jharkhand High Court’s orders to the State Government
Plot to convert girls from Scheduled Castes to Mu$l!ms! – Allegation from the petition.
46 new madrassas built in the Santhal Pargana region near the Bangladesh border!
In the… pic.twitter.com/blYDtYRKXt
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 4, 2024
याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप !इस याचिका में न्यायालय को यह बताया गया है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड राज्य के संताल परगणा प्रांत में बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन योजनाबद्ध पद्धति से आदिवासी लडकियों के साथ विवाह कर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। इसे रोकना अतिआवश्यक है, साथ ही इस क्षेत्र में अचानक से ही ४६ नए मदरसों का निर्माण किया गया है। याचिका में इन मदरसों से देशविरोधी गतिविधियां चलाई जाने की बात बताई गई है। इस संदर्भ में आदिवासी महिलाओं का केवल शोषण ही नहीं होता, अपितु घुसपैठी उनकी भूमि पर भी नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। |
संपादकीय भूमिका
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