TMC MP Saket Gokhale : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी को 50 लाख रुपये हानि के बदले के रूप पर देने का आदेश
|
नई देहली – दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी (पूर्व संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव) को 50 लाख रुपये का हानि राशि के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक अंग्रेजी अखबार में क्षमा पत्र छपवाकर सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर प्रसारित करके और इस क्षमा पत्र को अगले 6 महीने तक प्रसारित करने का आदेश दिया गया है।
साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के विरोध मे असत्य एवं अपमानजनक आरोप लगाए थे। यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने काले धन से जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में एक घर खरीदा।